Bombay High Court On Rahul Gandhi: बॉम्बे हाईकोर्ट से Rahul Gandhi को मिली राहत, इस मामले में निचली अदालत में पेशी से छूट मांगी

Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को पीएम मोदी के खिलाफ उनकी 2018 की कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि की शिकायत में राहत दी।

Bombay High Court On Rahul Gandhi: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (2 अगस्त) को कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी पर उनकी मानहानि की शिकायत में राहत दी।

उच्च न्यायालय ने Rahul Gandhi को स्थानीय अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए दी गई अंतरिम राहत को 26 सितंबर तक बढ़ा दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शिकायतकर्ता, जिसने भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा किया था, ने आरोप लगाया था कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में गांधी की ‘कमांडर-इन-चोर’ टिप्पणी मानहानि के बराबर है।

Rahul Gandhi को क्यों मिली राहत?

न्यायमूर्ति एस. वी की एकल बेंच। कोतवाल ने 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली Rahul Gandhi की याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा, “पहले दी गई अंतरिम राहत तब तक जारी रहेगी।” शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद Rahul Gandhi की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई।

Rahul Gandhi हाईकोर्ट क्यों गए?

स्थानीय अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi को महेश श्रीमल द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर पेश होने का निर्देश दिया था। राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनकी “कमांडर-इन-चोर” टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी।

इसके बाद गांधी ने अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने तब मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में मानहानि की शिकायत पर सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया, जिसका अर्थ था कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी।

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi

तब से, गांधी की याचिका पर सुनवाई समय-समय पर स्थगित की गई है और उन्हें दी गई अंतरिम राहत की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2019 में गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि, राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें जुलाई 2021 में इसके बारे में पता चला।

शिकायत में क्या कहा गया है?

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिकायत के अनुसार, इसके बाद उसने राहुल गांधी के ट्विटर पर ‘कमांडर इन थीफ’ नाम से एक पोस्ट भी शेयर किया।

क्या कहा Rahul Gandhi ने

राहुल गांधी ने अधिवक्ता कुशल मोर के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि यह शिकायतकर्ता के गुप्त राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित था। उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि केवल वही व्यक्ति मानहानि के बारे में बोल सकता है जिसे कथित रूप से बदनाम किया गया है।

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