Rahul Gandhi Membership: 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सजा के कारण राहुल को संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा।
Rahul Gandhi Parliament Membership: मोदी उपनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहत के तीन दिन बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब कांग्रेस के नेता संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में निर्णय लिया है। कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी।
समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अगर सोमवार (7 अगस्त) शाम तक राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल नहीं की जाती है, तो कांग्रेस मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। हालांकि, इससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वह फिर से सांसद बन गए हैं।

मार्च में सजा सुनाई गई थी
मार्च 2023 में, गुजरात की एक अदालत ने 2019 में एक चुनावी रैली में मोदी उपनाम के बारे में दिए गए बयान के लिए राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने संसद की सदस्यता रद्द करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। राहुल गांधी ने 2019 का चुनाव केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से जीता था।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 जुलाई) को निचली अदालत के सजा के आदेश पर रोक लगा दी। यह रोक सूरत सत्र अदालत से दोषसिद्धि पर फैसला आने तक जारी रहेगी, जहां राहुल गांधी ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की है।