Income Tax Return News: सरकार ने कर दिया TAX फ्री, अब टैक्सपेयर्स बजा रहे है तालिया, अब इनकम पर लगेगा 0 टैक्स!

Income Tax: मोदी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया, सुनने में आया कि करोड़ों टैक्सपेयर्स बैट-बैट हो गए हैं, अब इनकम पर 0 टैक्स लगेगा!

Income Tax Return News: अब आपको भारी आयकर के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपकी आय पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री ने दी है।

Income Tax Return Update: 31 जुलाई से पहले ही लाखों टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर आ गई है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो अब आपको 0 टैक्स का भुगतान करना होगा हां, अब आपको भारी आयकर के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपकी आय पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री ने दी है। निर्मला सीतारमण ने इस बजट में टैक्स को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप टैक्स देने से कैसे बच सकते हैं।

Income Tax Return News
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टैक्स नियमों में बदलाव

नया वित्तीय वर्ष अप्रैल के महीने से शुरू हुआ था और इसके साथ ही कर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया था। अगर आप नई कर व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं तो अब आपको न सिर्फ ज्यादा छूट का फायदा मिलेगा बल्कि इससे आपको टैक्स देने से भी मुक्ति मिल सकती है। नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी अगर आप सालाना 7 लाख रुपये कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

मानक कटौती का लाभ मिलेगा

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। इससे पहले नई कर व्यवस्था में लोगों को मानक कटौती का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन बजट 2023 पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि अब से नई कर व्यवस्था में भी वेतनभोगी और पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ मिलेगा।

7 लाख तक की आय पर लगेगा टैक्स

इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपकी वार्षिक आय 7 लाख रुपये है और आप नई कर व्यवस्था चुनते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि नई कर व्यवस्था में आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत टैक्स छूट बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दी गई है। 25, 000 रुपये से बढ़ा दिया गया है।

छुट्टी नकदीकरण छूट भी बढ़ाई गई

गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण को एक सीमा तक छूट दी गई है। वर्ष 2002 से यह सीमा 3 लाख रुपये थी। अब यह बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है।

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