Rahul Gandhi Modi Surname Case: राहुल गांधी की याचिका पर SC जज ने कहा-कांग्रेस में मेरे पिता और भाई, क्या मुझे केस वापस लेना चाहिए

Rahul Gandhi Modi Surname Case: दोनों पक्षों ने न्यायमूर्ति गवई की उपस्थिति पर आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस बीआर गवई ने खुद को इस मामले से अलग करने की पेशकश की है. वास्तव में, उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

जस्टिस वीआर गवई ने कहा, ‘मेरे पिता इससे जुड़े थे (Congress). वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बल्कि उससे जुड़े हुए थे। सिंघवी जी आप भी 40 साल से अधिक समय से कांग्रेस के साथ हैं और मेरे भाई अभी भी राजनीति में हैं और कांग्रेस में हैं। कृपया तय करें कि आप मुझे इस सुनवाई में शामिल करना चाहते हैं या नहीं।

Rahul Gandhi Modi Surname Case
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हालांकि, दोनों पक्षों ने न्यायमूर्ति गवई की उपस्थिति पर आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

तत्काल राहत देने से कोर्ट का इनकार

सिंघवी की ओर से कहा गया, ‘याचिकाकर्ता 111 दिनों से पीड़ित हैं। वह पहले ही संसद का एक सत्र हार चुके हैं और दूसरा सत्र हार रहे हैं। वायनाड संसदीय क्षेत्र के लिए जल्द ही चुनाव होंगे। जेठमलानी जी अयोग्यता की चिंता नहीं करेंगे। अयोग्यता को अंतरिम रूप से निलंबित किया जा सकता है। इस पर अदालत ने कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि दूसरे पक्ष को भी सुनना आवश्यक है।

क्या बात थी

साल 2019 में कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल ने ‘मोदी सरनेम’ के बारे में टिप्पणी की थी। सूरत की अदालत ने उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी पाया था। उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई गई थी।

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