Bengal Panchayat Election: केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पंचायत चुनाव से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए शनिवार को राज्य चुनाव आयोग राजीव सिन्हा को राजभवन बुलाया है।

पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जिलों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया था। वहीं, बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पंचायत चुनाव से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए शनिवार को राज्य चुनाव आयोग राजीव सिन्हा को राजभवन बुलाया है।

क्या है कोलकाता Calcutta High Court

पंचायत चुनाव में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन की तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी. इस पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, इसका अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग का होगा और वह राज्य सरकार से परामर्श के बाद ही इस संबंध में निर्णय ले सकेगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग सभी संवेदनशील जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करेगा और इसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की

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